मतदान करने का तरीका जानने के लिए कृपया नीचे दिए गए चरणों का पालन करें।
मतदान केंद्र जाने से पहले, कृपया देखें कि आपका नाम आपके निर्वाचन क्षेत्र के मतदाता सूची में है या नहीं। इसके लिए आप निर्वाचन क्षेत्र के लिये यहां देख सकते हैं।
भारत निवासी मतदाता:
आप मतदान केंद्र पर मतदाता पहचान पत्र लेकर जाएं। यदि आपके पास मतदाता पहचान पत्र नहीं है, तो आप अन्य पहचान पत्र लेकर भी जा सकते हैं। लेकिन केवल वे ही पहचान पत्र मान्य होंगे जिन पर वही पता अंकित हो जो आपके निर्वाचन क्षेत्र की मतदाता सूची में दर्ज है।
प्रवासी भारतीय (नॉन रेसिडेंट इन्डियन, एनआरआई) मतदाता:
- आप अपने साथ अपना पासपोर्ट मतदान केंद्र पर ले जाएं।
- आपको लाइन में लगकर अपनी बारी की प्रतीक्षा करनी होगी। महिलाओं, पुरुषों और दिव्यांगों को अलग से प्रवेश की अनुमति दी जाएगी पर एक समय में केवल एक ही मतदाता प्रवेश कर सकता है। आपको मतदान केंद्र भवन या हॉल पर प्रदर्शित एक अधिसूचना दिखाई देगी जो आपको निम्नलिखित जानकारियां देगी:
- मतदान क्षेत्र, और उसके अलग-अलग मतदान केंद्र (यदि एक से अधिक हैं तो) उनके पते के साथ।
- प्रत्येक मतदान केंद्र के मतदाताओं की सूची।
- चुनाव के लिए खड़े हुए उम्मीदवारों की सूची।
मतदान बूथ के अंदर क्या करना है
जैसे ही आप मतदान केंद्र में प्रवेश करते हैं, पहले मतदान अधिकारी यह सत्यापित करेंगे कि आपके पास वैध पहचान पत्र है, और आप मतदाता सूची में हैं। यह सत्यापित हो जाने के बाद कि आप एक वैध मतदाता हैं, दूसरा मतदान अधिकारी आपकी बाईं तर्जनी पर स्याही से निशान लगाएगा। यह इस लिये किया जाता है ताकि मतदान अधिकारी सुनिश्चित हो जाय कि आपने मतदान कर दिया है, और कोई व्यक्ति एक से अधिक बार मतदान न कर सके।
यदि आपके पास बायीं तर्जनी नहीं है, तो क्या किया जा सकता है यह जानने के लिए इस वीडियो को देखें। यदि पहले से ही आपकी उंगली पर स्याही का निशान है, या आप स्याही का निशान लगाने से मना करते हैं, तो आपको मतदान करने की अनुमति नहीं मिलेगी।
अधिकारी ये काम करेंगे:
- आपके मतदाता पहचान पत्र के नंबर को फॉर्म 17A में रिकॉर्ड करेंगे।
- आपको मतदाता रजिस्टर में अपने अंगूठे का निशान लगाने, या हस्ताक्षर करने को कहा जाएगा।
- मतदाता सूची की एक प्रति पर आपके नाम को मार्क कर देंगे, जिससे आपको मतदान करने की अनुमति मिलेगी।
- इसके बाद आपको मतदान कक्ष में जाना होगा।
- मतदाता के रूप में, आप इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन (EVM) का उपयोग करके अपना मत डालेंगे। यह एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है, जो मतों के आंकड़े रखती है।
मतदान कक्ष का विवरण
एक इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन में दो इकाइयां होती हैं-एक कंट्रोल यूनिट और एक बैलोटिंग यूनिट-जो पांच मीटर की लंबी केबल से एक दूसरे से जुड़ी होती है। कंट्रोल यूनिट को पीठासीन अधिकारी या मतदान अधिकारी के पास रखा जाता है, और बैलोटिंग यूनिट को मतदान कक्ष के भीतर रखा जाता है, जहां पर आप मतदान करते हैं। पीठासीन अधिकारी या मतदान अधिकारी आपके लिए मतपत्र जारी करता है ताकि आप अपना मतदान कर सकें।
उम्मीदवारों के नामों और उनके प्रतीकों की सूची नीले बटन के साथ उपलब्ध रहेगी। आपको उस उम्मीदवार के नाम के आगे का बटन दबाना होगा जिसे आप मतदान करना चाहते हैं। यदि आप किसी भी उम्मीदवार को वोट नहीं देना चाहते हैं, तो आपके पास इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन (ईवीएम) में चुनने का एक विकल्प है, NOTA (नन ऑफ द एबव -उपर लिखे उम्मीदवारों में से कोई भी नहीं)।
मतदान करने के ठीक बाद, आपके इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन (ईवीएम) के बगल में रक्खी ‘वोटर वेरिफायेबल पेपर ऑडिट ट्रेल’ (Voter Verifiable Paper Audit Trail, मतदाता की जांच के लिये लेखा सत्यापन, वीवीपीएटी, VVPAT) मशीन पर एक हरी बत्ती दिखाई देगी, जो यह संकेत देती है कि आपका मतदान हो चुका है। आपको एक छपी पर्ची भी दिखाई देगी, जिसमें उम्मीदवार की क्रम संख्या, नाम और प्रतीक छपा रहेगा, जिसे आप पारदर्शी खिड़की से 7 सेकंड तक देख सकते हैं। यह छपी पर्ची स्वतः कट जाती है और वीवीपीएटी (VVPAT) के सीलबंद ड्रॉप बॉक्स में गिर जाती है।
आप एक से अधिक बार मतदान नहीं कर सकते हैं, और अगर आप गलती भी करते हैं, तो भी आप दुबारा मतदान नहीं कर सकते हैं। यहां तक कि अगर आपका नाम मतदाता सूची में दो बार आता है, या आपका नाम दो अलग-अलग निर्वाचन क्षेत्रों में आता है, तो भी आप केवल एक बार ही मतदान कर सकते हैं। यदि आप दो बार मतदान करते हैं, तो आपके दोनों मतों की गिनती नहीं होगी। और इस सारी प्रक्रिया होने के बाद आपको कुछ नहीं करना है। जब आप मतदान केंद्र से बाहर निकलते हैं, तब आपने मतदान की प्रक्रिया पूरी कर ली है।
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